जन्मप्रमाण पत्र बनवाने को लेकर परेशान हैं लोग,,,नई गाइडलाइन बताई जा रही वजह

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रिपोर्ट बबलू सेंगर

Jalaun news today । जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शासन की नई गाइड लाइन के चलते नगर में करीब एक माह से दो वर्ष से अधिक आयु के लोगों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इससे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाकर लोग परेशान हैं।
जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। स्कूल में प्रवेश, शैक्षिक अभिलेखों में जन्मतिथि संबंधी प्रक्रिया पूरी करने, पासपोर्ट बनवाने और अन्य जरूरी कार्यों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में नगर में दो वर्ष से अधिक आयु के लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनने का काम शासन की नई गाइड लाइन के चलते प्रभावित है। दो वर्ष की आयु तक के जन्म प्रमाण पत्र तो नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे हैं। लेकिन इससे अधिक आयु के लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर पालिका और एसडीएम कार्यालयों में लोगों को बताया जा रहा है कि नए नियमों के तहत दो वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोर्ट का आदेश जरूरी है। वहीं, कोर्ट पहुंचने पर अधिवक्ताओं द्वारा बताया जाता है कि इस संबंध में अभी हाईकोर्ट की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। ऐसे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आखिर किस प्रक्रिया का पालन करें। आवेदकों को यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन्हें किस अधिकारी या न्यायालय से आदेश प्राप्त करना है और आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगाने होंगे। प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से लोग असमंजस में हैं और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों ने डीएम से समस्या का समाधान कराने की मांग की है।