जिन उपभोक्ताओं पर हो चुकी एफआईआर वह लोग भी ले सकते हैं बिजली विभाग की ओटीएस योजना का लाभ,, एसडीओ ने दी जानकारी

Consumers against whom FIR has been filed can also avail the benefit of OTS scheme of Electricity Department, SDO informed.

(रिपोर्ट – बबलू सेंगर)

Jalaun news today । जिन उपभोक्ताओं के ऊपर एफआईआर हो चुकी है वह ओटीएस योजना में पंजीकरण कराकर राजस्व निर्धारण में 60 फीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा 15 दिसंबर तक नलकूप व बिजली बिलों के बकाएदार भी ओटीएस योजना में पंजीकरण कराकर सरचार्ज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह जानकारी एसडीओ कौशलेंद्र सिंह ने दी है।
विद्युत उपखंड अधिकारी कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ता 31 दिसंबर तक योजना का लाभ ले सकते हैं। जिसका पहला चरण 30 नवंबर को समाप्त हो चुका है। योजना का दूसरा चरण 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें उपभोक्ताओं को उनके बिल की कैटेगरी के आधार पर छूट का लाभ दिया जा रहा है। बताया कि इस योजना के तहत 24 हजार 116 उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराने का लक्ष्य है। लेकिन अब तक लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1876 उपभोक्ताओं ने ही पंजीकरण कराया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि जितनी जल्दी उनके पंजीकरण होंगे उन्हें छूट का उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर भी पंजीकरण किए जा रहे हैं। इसलिए उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी हो समझें और अधिक से अधिक पंजीकरण कराएं। कहा कि जिन उपभोक्ताओं की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत छूट का लाभ मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को पूर्व में जहां राजस्व निर्धारण में 65 फीसदी छूट का लाभ दिया जा रहा था। उन्हें अभी भी दूसरे चरण में 60 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा। बताया कि उपकेंद्र उदोतपुरा, जालौन, खकसीस, खांखरी, हदरूख क्षेत्र में बिजली चोरी के लगभग 1800 मुकदमे पंजीकृत हैं। जालौन टाउन में 861 मुकदमे पंजीकृत हैं। लेकिन अभी पंजीकरण सिर्फ 16 लोगों ने ही कराया है। इसी तरह मार्च तक नलकूप के 1179 बकाएदार हैं। यदि इनके पंजीकरण नहीं होते हैं तो सप्लाई काट दी जाएगी। इसलिए परेशानी से बचने के लिए समय रहते पंजीकरण अवश्य कराएं।

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