(रिपोर्ट – बबलू सेंगर)
Jalaun news today । जालौन नगर में जिन मांस विक्रेताओं के पास लाइसेंस नहीं हैं वह मांस की बिक्री कतई न करें। यह निर्देश एसडीएम ने नगर में मांस विक्रेताओं को दिए। बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष राजासिंह सेंगर गधेला, गौसंदा संरक्षण शोध संस्थान के संस्थापक अनिल शिवहरे, गोरक्षा अभियान महिला इकाई की अध्यक्ष मधु पांडेय आदि ने नगर में गोमांस व गोमांस से बने खाद्य पदार्थों की बिक्री होने का आरोप लगाते हुए 11 दिसंबर को एसडीएम सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपा था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि नगर में एक भी पशुवधशाला नहीं है और न ही कोई लाइसेंस धारक है। इसके बाद भी बड़़े पशुओं के मांस और उससे बने खाद्य पदार्थों की लगातार बिक्री हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने एक सप्ताह के अंदर ऐसी दुकानों को बंद कराने की मांग की थी। अन्यथा की स्थिति में मौन जुलूस और मांस की दुकानों के सामने धरना दिए जाने की भी बात कही थी। जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम सुरेश कुमार व सीओ राम सिंह ने कोतवाली में नगर में मांस व मांस से बने खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के कोई भी मांस अथवा उससे बने खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करेगा। यदि चेकिंग के दौरान कोई ुदुकानदार बिना लाइसेंस के मांस अथवा उससे बने खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कोतवाल विमेलश कुमार, चौकी प्रभारी गोविंद सक्सेना आदि मौजूद रहे।