रिपोर्ट राहुल उपाध्याय
बहराइच। गोंडा जिले में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण में बड़ा घोटाला किया गया। शिकायत पर जब इसकी जांच की गई तो घोटाला परत दर परत खुलने लगा। खुली जांच में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी गोंडा तथा पूर्व सपा विधायक पयागपुर समेत पांच लोगों को दोषी पाया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच सतर्कता अधिष्ठान अयोध्या को मिली है।
घोटाले की लिखित शिकायत रामपाल सिंह उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान अयोध्या सेक्टर अयोध्या ने की थी। प्रभारी निरीक्षक थाना उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान अयोध्या सेक्टर अयोध्या को दी गई तहरीर में कहा था कि गोंडा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलधर मऊ व कटरा बाजार में प्रशासनिक भवन व आवासों के मरम्मत व स्थल विकास कार्य कराया जाना था। जिसके लिए अवर अभियन्ता राम मनोहर मौर्या द्वारा स्टीमेट तैयार किया गया तथा बजट की मांग करते हुये तकनीकी स्वीकृति महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य उ.प्र. को प्रेषित किया गया। तकनीकी स्वीकृति/वजट आवंटन आदेश दि-06-11-2017 द्वारा वजट रू0 9204216.00 प्राप्त हुआ। तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बिना टेण्डर कराये जनपद बलरामपुर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के निविदा पर नियम विरूद्ध तरीके से मेसर्स आर.पीग्रुप आफ कन्सट्रक्शन बहराइच से दुरभिसंधि कर अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से कार्य का अनुबन्ध कर दिया गया।गलत तरीके से हुए अनुबंध के आधार पर कार्य तो कराया गया लेकिन गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं कराया गया। जिसकी शिकायत की हुई।
उ.प्र. अर्द्धशासकीय पत्रसंख्या-स.-वी.आई.पी.-10/39-2-2021-51(2) /2018 सतर्कता अनुभाग-2 दि0 11-08-2021 के द्वारा अभियुक्तगण मुकेश कुमार श्रीवास्तव पूर्व सपा विधायक पयागपुर जनपद बहराइच, सुरेश सिंह मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद बहराइच तथा मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद गोण्डा के विरूद्ध गलत दवा कारोबार के सम्बंध में खुली जांच कराये जाने के आदेश उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान को दिये गये। मामले की खुली जांच की गई। जांच संख्या- स.अ./अनु-2- खुली जांच संख्या 202/2021 31-01-2024 की अन्तिम आख्या शासन को प्रेषित की गयी। खुली जाँच से पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में नामित फर्म द्वारा कार्य 05-08-2017 से 15-01-2018 के मध्य पूर्ण किया गया। तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सन्तोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से जनपद बहराइच में नियुक्त अवर अभियन्ता की देख रेख में कार्य पूर्ण कराया गया। जबकि जनपद गोण्डा में अवर अभियन्ता उपलब्ध थे। कार्य की एमबी बहराइच के अवर अभियन्ता राम कुशल वर्मा द्वारा की गयी है। डा. सतीश कुमार तत्कालीन अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण देवीपाटन मण्डल गोण्डा डा. आभा अशुतोष, डा. सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा रामकुशल वर्मा, तत्कालीन अवर अभियन्ता जनपद बहराइच व राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव प्रोपराइटर मेसर्स आरपीग्रुप आफ कन्सट्रक्शन व आरोपी मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव द्वारा दुरभि सन्धि कर सरकारी धन का गबन/दुर्विनियोग कर एक दूसरे को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम विरूद्ध तरीके से कार्य करते हुये अनियमितता की गयी है। इस बात से प्रमाणित होता है कि मेसर्स आरपी ग्रुप आफ कन्सट्रक्शन खाता संख्या 36045208886 के अवलोकन से पाया गया कि उक्त खाता आरोपी मुकेश श्रीवास्तव के पिता राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से उक्त फर्म संचालित है। जिसमें 17-11-17 को रू० 165085.00 व 86528.00 तथा 16-03-2018 को रू0 135000.00 व 30000.00 आरोपी द्वारा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार कुल रू0 416613.00 आरोपी के पिता की फर्म के खाते से आरोपी द्वारा प्राप्त किया गया है। जिसके लिये डा. सतीश कुमार (मृतक), डा. आभा आशुतोष, डा. सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, रामकुशल वर्मा (मृतक), राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव तथा मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव दोषी पाए गए है । यह कार्य धारा-409/120बी भादवि व 7/13 (1) ए सपठित धारा 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 का दण्डनीय संज्ञेय अपराध है। खुली जांच में यह भी पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य चिकित्साधिकारी गोण्डा द्वारा चौरसिया इलेक्ट्रिकल्स उसरू अमौना अयोध्या से जनपद में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा उपकरणों फर्नीचर की मरम्मत, अनुरक्षण कार्य राजेन्द्र सिंह टेक्नालाजिस्ट की देख रेख में निविदा के आधार पर पूर्ण कराया गया। जिसकी एम.बी. भी अवर अभियन्ता/टेक्नालाजिस्ट द्वारा की गयी है। जांच के मध्य निविदा पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। राम चन्द सोनी कनिष्ठ सहायक वर्तमान प्रधान सहायक जनपद प्रतापगढ द्वारा अपने अभिरक्षा में रखी गयी निविदा पत्रावली को गायब करने के दोषी पाए गए है। इनका यह कृत्य धारा-409 भा.द.वि. का दण्डनीय संज्ञेय अपराध है। उ.प्र. शासन सतर्कता अनुभाग-2 के अर्द्धशाकीय पत्र संख्या स-एफ.आर.-10/39-2-2025-50एम (4)/2024 दि०-23-07-2025 द्वारा उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान को अभियोग पंजीकृत कर अन्वेषण के आदेश दिये गये है। आरोपीगण मुकेश श्रीवास्तव उर्फ जानेंद्र प्रताप श्रीवास्तव पूर्व विधायक पयागपुर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव निवासी-ग्राम व पोस्ट पयागपुर जनपद बहराइच, डा. संतोष कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच पुत्र स्व. बांकेबिहारी लाल नि.-1/1 विकल्पखण्ड निकट चिनहट तिराहा थाना चिनहट जनपद लखनऊ, डा. आभा आशुतोष पत्नी डा. आशुतोष गुप्ता तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद गोण्डा निवासी-सी-117 महानगर थाना महानगर जनपद लखनऊ, राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र बङ्गुलाल श्रीवास्तव प्रोपराइटर मेसर्स आर.पी. ग्रुप आफ कन्सट्रक्शन बहराइच ग्राम व थाना- पयागपुर जनपद बहराइच के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-409/120बी भा.द. वि.व 7/13 (1) ए सपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ.1988 यथासंषोधित वर्ष 2018 के अन्तर्गत तथा रामचन्द्र सोनी पुत्र स्व. गुरूचरण सोनी तात्कालीन प्रधान सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद गोण्डा नि. ठठराही बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के विरूद्ध धारा-409 भा.द.वि. के अन्तर्गत कृपया अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस अभियोग की विवेचना उ.प्र. सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है।

