मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियों की समीक्षा,जारी किए ये निर्देश

सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कल तक राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर लें

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो

सभी जिला निर्वाचन अधिकारी गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान व संग्रहण समय से सुनिश्चित कराएं

सभी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराया जाए

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UP News Today । उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश में हो रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर मंगलवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण करा ली जाए। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए। सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। सभी डीईओ कल तक राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर SIR की प्रक्रिया और आयोग के निर्देशों की जानकारी दें। साथ ही सभी राजनैतिक दलों से बूथ लेबल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध करें, जो पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहायोग करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान एवं इनका संग्रहण समय से हो। डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को लेकर पूरी सावधानी रखें। इसी प्रकार किसी भी मतदेय स्थल पर बारह सौ से अधिक मतदाता न हो। इसके लिए सभी मतदेय स्थलों का सही से स्थलीय निरीक्षण कर ड्रॉफ्ट प्रकाशन से पहले ही सम्भाजन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। सम्भाजन के बाद नये मतदेय स्थलों के बनने पर बीएलओ की नियुक्ति भी समय से पूर्ण करें। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलों में मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान के कार्यों में गति लाएं, जिससे SIR के दौरान कार्यों में बाधा न हो। उन्होंने ड्राफ्ट सूची में शामिल न होने वाले सभी मतदाताओं के दस्तावेज सुरक्षित रखने और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए SIR की प्रक्रिया पूरी करें तथा अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर, 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किये जाएं। उन्होंने वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), निर्धन एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को यथासंभव सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयं सेवकों की तैनाती करने को भी कहा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नवयुवकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हो। उन्होंने सभी बूथ लेबल अधिकारियों को गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र एवं फार्म-6 उपलब्ध कराने को कहा, मतदाता द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएंगे। इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख न लिए जाएं। उन्होंने बताया कि शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ को एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को मिशन मोड में संचालित किया जाए। उन्होंने पुनरीक्षण कार्य की दैनिक प्रगति की निगरानी करने और निर्धारित समयसीमा में सभी कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट सीईओ कार्यालय को प्रेषित करने को कहा, जिससे पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्धता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।

उन्होंने बताया कि 03 नवम्बर, 2025 तक विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जायेगा। 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। 09 दिसम्बर, 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक होगी। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। 07 फरवरी, 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

उन्होंने सभी राजनैतिक दलों और मतदाताओं से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बुधवार को कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी में सीईओ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है।