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सीतापुर जेल में हुई बंदी की मौत के बाद,, कई अन्य बंदियों ने लगाए आरोप,, डीजी कारागार ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में निरुद्ध बंदी की मौत के बाद कई अन्य बंदियों द्वारा किए गए हंगामे और कारागार के अधिकारियों पर लगाये गए आरोपों को लेकर डीजी कारागार ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। कारागार मुख्यालय से जारी किए गए बयान में कहा गया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

यह था मामला

कारागार मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सीतापुर जेल में निरुद विचाराधीन बंदी बबलू पुत्र उमेश सिंह दिनांक 23 मार्च 2020 को जिला कारागार सीतापुर में दो केसों – क्राइम नंबर 212/ 20 धारा 376,120B पाक्सो एक्ट थाना मिश्रिख सीतापुर
व क्राइम नंबर 01/ 2021 धारा 2/3 UP गैंगस्टर ऐक्ट थाना मिश्रिख में निरुद्ध हुआ था . यह बंदी बीमार था और दिनांक 10 अप्रैल 2023 को जिला चिकित्सालय सीतापुर के विशेषज्ञ चिकित्सक को कारागार बुलाकर दिखाया गया था और उनका इलाज चल रहा था
जारी किए गए बयान में कहा गया कि दिनांक 14 अप्रैल 2023 को सुबह बंदी की तबियत ख़राब होने पर जेल चिकित्सक के परामर्श पर उसे जिला चिकित्सालय सीतापुर भेजा गया जहाँ उपचार के दौरान बंदी बबलू की मृत्यु हो गयी । मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कारागार के कुछ बंदियों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर भोजन लेने से मना कर दिया . जिला कारागार के जेलर व जिला प्रशासन के ASP , ADM ,CO और SDM द्वारा समझाये जाने पर अधिसंख्य बंदियों ने भोजन ले लिया था और सायंकाल कारागार शांतिपूर्वक बंद हुई थी।
आज प्रातः जेल खुलने पर पुन: कुछ बंदियों ने भोजन लेने से मना किया . ऐसी दशा में कारागार मुख्यालय से उप महानिरीक्षक कारागार ए के सिंह को जिला कारागार सीतापुर भेजा गया . उनके यह समझाने पर कि घटना की जाँच की जा रही है जो भी जेल कर्मी दोषी पाए जाएंगें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी सभी बंदियों ने भोजन ले लिया . वर्तमान में कारागार में कुशलता है . सर्वत्र शांति और अनुशासन क़ायम है . पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें बिसरा प्रिज़र्व किया गया है।

डीजी कारागार ने दिए जांच के आदेश

सीतापुर जेल में हुई घटना को लेकर पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक कारागार एस एन साबत ने कहा है कि उप महानिरीक्षक कारागार ए के सिंह की जाँच आख्या के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

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