नगर पालिका में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी का आरोप,नहीं करने दिया जा रहा काम,,अधिवक्ता ने दी ये जानकारी

Jalaun News today । जालौन नगर में वर्ष 2007 से नगर पालिका में कार्यरत दिव्यांग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बीते लगभग एक वर्ष काम नहीं करने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं उसे फरवरी 2023 से वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। जिसके बाद दिव्यांग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने न्यायालय की शरण ली। पीड़ित के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने यदि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त नहीं हुई है तो उसे काम करने की अनुमति दी जाए।
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार व विनय कुमार निगम ने बताया कि नगर निवासी हेमन्त दिव्यांग वर्ष 2007 में नगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत हुआ था। वह तबसे लगातार काम कर रहा था। लेकिन लगभग एक वर्ष पूर्व उसे नगर पालिका में काम करने से मना कर दिया गया। इतना ही नहीं उसे फरवरी 2023 से नगर पालिका द्वारा वेतन भी नहीं दिया गया और न ही अब काम करने दिया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका दाखिल की। याचिका पर निर्णय देते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता को बिना किसी आदेश के निकाला गया है अथवा उसकी सेवा समाप्त नहीं की गई है तो उसे काम करने की अनुमति दी जाए और उसे वेतन दिया जाए।

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