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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत,,आदेश में यह है शर्त

New Delhi news । आप संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरविंद केजरीवाल द्वारा आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जहाँ से आज उन्हें जमानत दे दी गई है। बताते चलें कि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का फैसला दिया। वहीं दूसरे जज उज्जवल भुइयां ने भी इस फैसले से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मुकदमे में समय लगेगा, लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है।

यह है शर्त

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मुकदमे में सहयोग करेंगे और उन्हें 10-10 लाख के दो मुचलके भी भरने होंगे जमानत के दौरान वह केस से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ना ही गवाहों से संपर्क करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया कि बतौर मुख्यमंत्री वे कोई फाइल पर साइन नहीं करेंगे और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे।

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