(रिपोर्ट – बबलू सेंगर)
Jalaun news today । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न का वितरण पांच नवंबर से शुरू हो जाएगा जो 20 नवंबर तक जारी रहेगा। राशन कार्ड धारक इस दौरान अपना खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
पूर्ति निरीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि नगर व ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सरकारी खाद्यान्न की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का वितरण पांच नवंबर से शुरू होने जा रहा है। राशनकार्ड धारक दीपावली से पूर्व अपना खाद्यान्न ले सकते हैं। वितरण व्यवस्था के तहत यह वितरण 20 नवंबर तक किया जाएगा। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक को 20 किग्रा चावल और 14 किग्रा गेहूं प्रति कार्ड दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारक को दो किग्रा प्रति यूनिट गेंहू और तीन किग्रा प्रति यूनिट चावल निशुल्क दिया जाएगा। संपूर्ण वितरण ईपोस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। यह सुविधा पोर्टेबिलिटी पर भी उपलब्ध रहेगी। जिन राशन कार्ड धारकों के फिंगर नहीं आ रहे हैं। वह खाद्यान्न वितरण केे अंतिम दिन 20 नवंबर को ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कार्ड धारक को कोई दिक्कत हो तो स्थानीय पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में समस्या बता सकते हैं, उसका उचित समाधान किया जाएगा।






