जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया आदेश

Orai / jalaun news today। जालौन जनपद में आगामी होली पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 4 मार्च 2026 को जनपद की समस्त आबकारी अनुज्ञापन बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च 2026 को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक जनपद जालौन स्थित सभी विदेशी मदिरा, बीयर, देशी शराब की दुकानें, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट बार एवं होटल बार पूर्णतः बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त अवधि में सभी थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगे तथा बंदी अवधि का कोई प्रतिफल संबंधित अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से समस्त थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दें। साथ ही समस्त उपजिलाधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में स्थित अनुज्ञापियों को बंदी आदेश की सूचना तामील कराते हुए सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं।







