रिपोर्ट राहुल उपाध्याय
बहराइच। मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद बाराबंकी के लिपिक के पास आय से अधिक करोड़ों की संपत्ति उ प्र सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच में सामने आई है। अधिकारियों ने उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक अजय कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन लिपिक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय जनपद बलरामपुर, वर्तमान लिपिक मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद बाराबंकी के विरूद्ध परिसम्पत्ति विषयक खुली जांच के आदेश उप्र सतर्कता अधिष्ठान को दिये गये थे। खुली जांच की गयी एवं जांच संख्या-सअ/अनु-2-खुली-51/2024 05 मार्च 2024 पर खुली जांच की अन्तिम आख्या उप्र शासन को प्रेषित की गयी। खुली जांच से पाया गया कि अजय कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन लिपिक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय बलरामपुर, वर्तमान लिपिक मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी द्वारा लोकसेवक के रुप में कार्यरत रहते हुये जांच हेतु निर्धारित की गयी अवधि के मध्य अपनी आय के समस्त ज्ञात एवं वैध स्रोतो से कुल 4644995/-रू आय अर्जित की गयी तथा इस अवधि में कुल रू0 40116644/-विभिन्न चल-अचल सम्पत्तियों के क्रय एवं पारिवारिक भरण पोषण पर व्यय किया गया है। इस प्रकार अजय कुमार द्वारा चेक अवधि के मध्य अपनी जात एवं वैध स्रोतो से अर्जित आय के सापेक्ष रू. 35471649/ अधिक व्यय किया गया है, जो उनकी जात एवं वैध स्रोतो से अर्जित आय से अनानुपातिक है। इस अनानुपातिक व्यय तथा परिसम्पत्तियों के अर्जन के सम्बंध में अजय कुमार द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार सम्यक जांच से उनका यह कृत्य भ्र.नि.अधि. वर्ष 1988 (यथासंशोधित वर्ष-2018) की घारा 13(1) बी सपठित धारा 13(2) के अन्तर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराध है। उप्र शासन के सतर्कता अनुभाग-2 के अर्द्ध शा.पत्र संख्या एफआर-40ए/39-2-2025-50ए(4) /2023 29.07.2025 के द्वारा अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव निवासी पयागपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर अन्वेषण करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः तत्कालीन लिपिक मुख्य चिकित्साधिकारी बलरामपुर तथा वर्तमान लिपिक मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी के विरूद्ध धारा 13 (1) बी सपठित 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 (यथासंशोधित वर्ष-2018) का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उप्र सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है।

