(रिपोर्ट – बबलू सेंगर)
Jalaun news today । ऋण लेने के बाद जो व्यक्ति ऋण नहीं लौटा रहे हैं, उनके खिलाफ बैंक ने सख्ती अपनाना शुरू कर दिया। बैंक कर्मचारियों ने सरफेसी एक्ट के अंतर्गत ऋणधारक की बंधक संपत्ति पर कब्जा करते हुए नोटिस चस्पा किया है।
बकाएदारों से निपटने के लिए आर्यावर्त बैंक ने अब सरफेसी एक्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यह एक्ट बिना अदालती कार्रवाई के बैंक को प्रापर्टी का कब्जा कराता है। आर्यावर्त बैंक के शाखा प्रबंधक अतुल कुमार बंसल, क्षेत्रीय प्रबंधक आरके जोशी, सहायक प्रबंधक राहुल कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक अभिकांत, बैंक पैनल अधिवक्ता सीपी सिंह ने इस एक्ट के तहत आठ लाख 75 हजार रुपये के बकाएदार इरशाद निवासी नारोभास्कर की ऋण के एवज में बंधक संपत्ति को कब्जे में लेकर नोटिस चस्पा किया है। शाखा प्रबंधक अतुल कुमार बंसल ने बताया कि सरफेसी एक्ट के का उपयोग करते हुए ऋणधारक की बंधक संपत्ति पर कब्जा किया गया है। इस आशय का एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। अब इस संपत्ति का क्रय विक्रय बिना बैंक की अनुमति से नहीं हो सकता। कहा की शीघ्र ही अन्य बड़े बकाएदारों के खिलाफ भी सरफेसी एक्ट का उपयोग करते हुए उनकी बंधक संपत्ति को कब्जे में लिया जाएगा।