रामपुर उपचुनाव में कल जारी होने वाली अधिसूचना अब कल नही होगी जारी,,, क्यों,, पढिये पूरी खबर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने यू टर्न ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूपी की तरफ से कहा गया है कि अब अधिसूचना 10 नवंबर को नहीं आएगी। दरअसल पहले चुनाव आयोग ने रामपुर की सीट पर उप चुनाव कराने की घोषणा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत दी तो चुनाव आयोग को अपने कदम वापस खींचने पड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार उधर देर शाम आजम खान ने रामपुर की सेशन कोर्ट में हेट स्पीच पर अपने खिलाफ आए फैसले पर पुनर्विचार के लिए अपील दाखिल कर दी है। खबर के अनुसार सपा के वरिष्ठ नेता आजम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले में सजा सुनाई गई थी। खबर के अनुसार उनको सजा सुनाए जाने के बाद ही कुछ ही घण्टो के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद हो गई थी। चुनाव आयोग ने रामपुर सीट पर चुनाव कराने का फैसला लिया था। आजम का तर्क था कि इतनी जल्दी क्या है। वो सुप्रीम कोर्ट गए तो शीर्ष अदालत से उन्हें तुरंत राहत मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को बुधवार को निर्देश दिया कि वह हेट स्पीच मामले में दोषी पाये गये विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले।

यूपी में अधिसूचना अगले आदेश तक रोकने की सूचना जारी,,

37- रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में दिनांक 10 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक जारी न किये जाने का निर्णय*

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ECI/PN/83/2022 दिनांक 05 नवम्बर, 2022 द्वारा 21 मैनपुरी लोकसभा तथा 37 रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2022 हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 10.11.2022 को जारी होनी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या Dy. No. 35580/2022 मोहम्मद आज़म खान वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को हुई सुनवाई में दिए गए निर्देश के आलोक में आयोग द्वारा 37- रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में दिनांक 10 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक जारी न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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