अब बैंक जबरन नहीं कर सकते लोन की वसूली, RBI ने जारी किया नया आदेश

(BNE)
अगर आपने भी बैंक से कर्ज लिया है तो आपके लिए एक अहम खबर है। अब बैंक किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपसे जबरन कर्ज नहीं वसूल पाएंगे। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस आदेश में बैंकों को बैंक ऋण ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग, धमकी, उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही बदमाशी की घटनाएं भी बंद करें।

आरबीआई का यह सर्कुलर सभी वाणिज्यिक बैंकों, सभी गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होता है। RBI ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि बैंकों और अन्य संस्थानों को भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज, मानहानि भेजना बंद कर देना चाहिए। दरअसल, हाल के महीनों में लोन ऐप के मामलों में वसूली एजेंटों द्वारा मनमानी और जबरदस्ती के कई मामले सामने आए हैं। इस नए सर्कुलर में आरबीआई ने यह भी कहा है कि नियमों के मुताबिक ग्राहकों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद रिकवरी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि संस्थाएं वसूली एजेंटों से नियमों का ठीक से पालन करें। दरअसल, आरबीआई ने एक सर्कुलर में सलाह दी है कि, ‘बैंक या संस्थान या उनके एजेंट किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें। अपने ऋणों को वसूल करने के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक कृत्यों का उपयोग नहीं करेगा। आरबीआई ने साफ किया है कि अगर ग्राहक की ओर से कोई शिकायत आती है तो हम उसे गंभीरता से लेंगे।

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