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सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली बड़ी राहत,,इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

Azam khan news today । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केबिनेट मंत्री आजम को लेकर शुक्रवार को एक बड़ी खबर मीडिया के प्रकाश में आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को जालसाजी के एक मामले में राहत दी। प्रभासाक्षी की रिपोर्ट के अनुसार मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खान की सात साल की सजा पर रोक लगा दी। हालाँकि, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की सज़ा पर रोक नहीं लगाई गई, हालाँकि उन्हें जमानत दे दी गई है। खान के वकील शरद शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीनों को जमानत दे दी गई है। उन्होंने कहा, “आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई है।”

यह है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला 3 जनवरी, 2019 का है, जब आकाश सक्सेना, जो अब रामपुर से भाजपा विधायक हैं, ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व सपा सांसद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर, 2023 को कथित जालसाजी मामले में तीनों को सात साल की सजा सुनाई। अभी 2 केस बाकी हैं जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत लेनी है इसलिए दोनों अभी रिहा नहीं हो सकेंगे. वहीं तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ सकेंगी। प्रभासाक्षी के अनुसार आरोपपत्र के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 बताई गई थी। दूसरे प्रमाण पत्र से पता चला कि उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को लखनऊ में हुआ था। तीनों को धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना), 472 (नकली मुहर बनाना या रखना आदि) के तहत दोषी पाया गया। जालसाजी करने के लिए) और आईपीसी की 120 (बी) (आपराधिक साजिश) धाराओं के तहत दोषी पाया गया।

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