इलेक्टोरल बांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला,,,

Supreme Court gave this big decision regarding electoral bonds.

New Delhi news : इलेक्टोरल बांड को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। प्रभासाक्षी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा है।

इस सम्बंध में याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने के कड़े निर्देश दिए। यह बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसका स्वागत करती हूं। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसबीआई को 12 मार्च, 2024 को व्यावसायिक घंटों के अंत तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है। ईसी जानकारी संकलित करेगा और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 शाम 5 बजे तक विवरण प्रकाशित करेगा।

प्रभासाक्षी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 6 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड खरीद के सभी विवरण प्रस्तुत करने और प्रक्रिया में देरी करने के अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने और प्रक्रिया में देरी करने के लिए एसबीआई को अवज्ञा के लिए भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि यदि एसबीआई इस आदेश में बताई गई समयसीमा के अनुसार निर्देशों का पालन नहीं करता है तो यह अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

15 फरवरी को किया था योजना को रदद्

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इसने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से सभी चुनावी बांड खरीद का विवरण 6 मार्च तक ईसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसने इस जानकारी को 13 मार्च तक ईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया। हालाँकि, एसबीआई ने दाताओं के आसपास गुमनामी प्रोटोकॉल के कारण प्रक्रिया की समय लेने वाली प्रकृति का हवाला देते हुए अधिक समय की मांग करते हुए 4 मार्च को अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

Leave a Comment