चेक बाउंस के आरोपी को सुनाई गई यह सजा,ये था मामला

रिपोर्ट बबलू सेंगर

Jalaun news today । दस वर्ष पुराने चेक बाउंस के मामले में मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने आरोपी को एक वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
अधिवक्ता भूपेंद्र लिटोरिया व शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि हापुड़ निवासी किसान संतोष सिंह ने योगेंद्र उर्फ बिट्टू को वर्ष 2016 में मटर की फसल बेची थी। व्यापारी ने किसान को भुगतान के रूप में 5 लाख 22 हजार 727 रुपए का चेक दिया था। दिया गया चौक बाउंस होने पर न्यायालय में वाद दायर किया गया। लंबे समय तक फरार रहने के बाद आरोपी को गिरफ्तारी वारंट के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। मुंसिफ मजिस्ट्रेट जावेद खान के न्यायालय में लगातार सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान पेश किए गए तथ्यों और विधिक तर्कों के आधार पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने आरोपी योगेंद्र को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा के साथ 9 लाख 95 हजार 500 रूपए अर्थ दंड व पीड़ित किसान को मुआवजे के रूप में लगभग 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।