रिपोर्ट बबलू सेंगर

Jalaun news today । जालौन क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुढ़ार में कार्यरत उचित दर विक्रेता द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद उक्त दुकान रिक्त हो गई है। अब दुकान का आवंटन आवेदन पत्र के अनुसार होगा।
एसडीएम विनय मौर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत सृढ़ार में कार्यरत उचित दर विक्रेता द्वारा कुछ माह पूर्व त्यागपत्र दे दिया गया था। इसके बाद दुकान आवंटन के लिए दो बार खुली बैठक भी की जा चुकी है। लेकिन आम सहमति न बन पाने के कारण दुकान का आवंटन नहीं हो सका है। बताया कि अब दुकान का आवंटन आवेदन पत्र के माध्यम से होगा। जो आवेदनदाता निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा जांच के बाद दुकान आवंटन की प्रकिया की जाएगीर। बताया कि अनारक्षित वर्ग के लिए उचित दर की दुकान पाने के लिए आवेदक के खाते में कम से कम 40,000 रुपये हो। जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष, आयु 21 वर्ष या अधिक हो एवं परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम उचित दर दुकान नहीं होनी चाहिए। आवेदन को स्थानीय निवासी और उस पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला न हो। इसके अलावा 1000 रुपये का अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्रॉफ्ट जिला पूर्ति अधिकारी के नाम, चयनित होने पर 10,000 की प्रतिभूति राशि एवं 100 रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर जमा करना होगा। पूर्व में यदि किसी उचित दर दुकान का आवंटन निरस्त हुआ हो, तो वह पात्र नहीं होगा। एसडीएम ने बताया कि आवेदक 30 अप्रैल की शाम पांच बजे तक आवेदन स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपूर्ति कार्यालय, जालौन में जमा कर सकते हैं।

