कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में अभी जारी रहेगा हिजाब पर बैन, जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्यों नहीं पड़ेगा असर?

(Bne)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बैन पर एकमत जाहिर नहीं किया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय इस मामले में अलग-अलग रही। इस वजह से कर्नाटक में हाईकोर्ट का वो फैसला जारी रहेगा, जिसमें उसने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। यानी कर्नाटक के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को बिना हिजाब के ही अभी आना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वरुण सिन्हा ने ये जानकारी दी। वकील वरुण सिन्हा के मुताबिक अभी कर्नाटक में हाईकोर्ट का फैसला ही लागू रहेगा। क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने अर्जी को सही बताते हुए सरकार के आदेश को रद्द किया है।

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