9 दिसम्बर को प्रदेश के समस्त भरण पोषण प्राधिकरणों में होगी राष्ट्रीय लोक अदालत,,प्रमुख सचिव गृह ने जारी किए ये निर्देश

National Lok Adalat will be held in all the maintenance authorities of the state on December 9, Principal Secretary Home issued these instructions

वादकारियों के मध्य पारस्परिक समझौते के अधिकतम प्रयास किये जायः प्रमुख सचिव गृह

Lucknow news today । उत्तर प्रदेश में आगामी 9 दिसम्बर को उ प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी भरण पोषण प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।  
इस सम्बंध में यूपी के प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस आयुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन तथा अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात को सफल आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिए है।   उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 दिसम्बर को प्रदेशभर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न प्रकरणों यथा समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा 138 का निस्तारण किया जायेगा।

ए0एन0आई0एक्ट ,बैंक रिकवरी के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर/श्रम वाद, बिजली एवं जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवा निवृत्त के परिलाभों सम्बन्धी मामले, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वादों से सम्बन्धित वाद आदि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किये जायेगे।
    जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि उक्त लोक अदालत की सफलता हेतु वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अधीन समझौते के आधार पर निपटाये जाने योग्य मामलों, वादो, अपीलों को चिन्हित किया जाय। साथ ही प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में वादकारियों को आदेशिकाओं एवं समन की तामील कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाय।

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