जनसूचना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ का वेतन रोकने के आदेश
₹25,000 का जुर्माना लगने के बाद भी आयोग के समक्ष उपस्थित न होने और आधी-अधूरी जानकारी देने पर गिरी गाज
आजमगढ़। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारियां न देने और आयोग के आदेशों की लगातार अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहम्मद नदीम ने आजमगढ़ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के जनसूचना अधिकारी (PIO) जिला विद्यालय निरीक्षक श्री अजय कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश दिनाँक 6/10/2026 को जारी किया है।

यह पूरा मामला एस०बी० शुक्ला बनाम जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक,
यह प्रकरण जनपद-आजमगढ़ से संम्बन्धित दो विभिन्न अपीलों (अपील संख्या: एस 07/ए/0077/2026 तथा एस 07/ए/0262/2026) से जुड़ा हुआ है।




