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न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज हुआ मामला,यह है आरोप

Case registered after court order, this is the allegation

(रिपोर्ट – बबलू सेंगर)

Jalaun news today । धोखाधड़ी कर गैस एजेंसी लेने के मामले में न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बापू साहब निवासी धर्मेंद्र सक्सेना ने न्यायालय को बताया था कि शिवशक्ति सिंह सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं। अध्यापक होने की बात को छिपाते हुए उन्होंने इंडेन गैस एजेंसी अपने नाम करा ली थी। उन्होंने अध्यापक के पद से त्यागपत्र नहीं दिया और गैस एजेंसी प्राप्त कर ली। उन्होंने एक पद पर रहते हुए दोहरा लाभ लिया। इसको लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग और गैस कंपनी के कर्मचारियों को भी झांसे में लिया। गैस एजेंसी लेने के बाद उन्होंने गैस एजेंसी पत्नी के नाम ट्रांसफर करवा दी और पुनः शिक्षक के पद पर लौट आए। इसकी जब जांच की गई तो फर्जी अभिलेखों का खुलासा हुआ और गैस एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया। उन्होंने इसको लेकर हाईकोर्ट में रिट भी दायर की थी लेकिन उसे भी अयोग्य ठहराकर खारिज कर दिया गया। लेकिन इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया कि इसको लेकर उन्होंने कोतवाली पुलिस और एसपी के यहां भी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी शिवशक्ति सिंह व अज्ञात अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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