रिपोर्ट बबलू सेंगर

Jalaun news today । जालौन नगर के छत्रसाल इंटर कॉलेज की भूमि (खेल के मैदान) पर कॉलेज प्रशासन ने अनाधिकृत रूप से पालिका परिषद पर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं कॉलेज प्रशासन ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर उच्च न्यायालय प्रयागराज ने रोक लगा दी है।
छत्रसाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि विद्यालय की भूमि पर नगर पालिका परिषद द्वारा अनाधिकृत रूप से बच्चों के खेल के मैदान व अन्य भू –भाग पर कब्ज़ा जमाकर निर्माण कार्य कराए रहे हैं I जिसे विद्यालय ने लिखित रूप से कार्य रोके जाने के लिए एक पत्र पालिका प्रशासन को दिया था I लेकिन पालिका प्रशासन ने नहीं माना और न ही स्थानीय प्रशासन ने कार्य बंद करवाया I जिससे क्षुब्ध होकर विद्यालय प्रबन्ध समिति ने उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर की थी। जिसे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तत्काल कार्य रोकने का स्टे जारी कर दिया है। पिछले दिनों नगर व क्षेत्र के खिलाड़ियों एवं बुद्धिजीवियों ने भी एसडीएम को ज्ञापन दिया था I जिसके माध्यम से अपील की गई थी कि बर्षों से यह खेल का मैदान व भूमि छत्रसाल इन्टर कॉलेज जालौन की है इस मैदान पर प्रति बर्ष बच्चों के खेल व जनपदीय खेल प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है I इस मैदान को खेल का मैदान ही रखा जाये I इस पर किसी भी प्रकार का पालिका प्रशासन का कब्ज़ा न करे लेकिन खिलाड़ियों एवं वुद्धिजीवियों की इस बात को पालिका प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन ने अनसुना कर दिया और निर्माण कार्य जारी रखा था।
स्टे आदेश को लेकर पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल ने बताया कि स्टे की जानकारी मिली है इस मैदान पर कल्याण मंडप, पानी की टंकी आदि का निर्माण नगर के विकास के लिए और जनहित में ही किया जा रहा है। स्टे आदेश पर वकील से सलाह मशविरा कर जवाब दाखिल कराया जाएगा।
इसको लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष अभिनय सिंह राजावत ने बताया कि नगर पालिका विकास के कार्य कर रही थी। कल्याण मंडप गरीबों के विवाह के लिए था। लेकिन कॉलेज प्रशासन को यह सुहा नही रहा है। विकास कार्य मे रोड़ा अटकाया जाना अच्छी बात नहीं है। कॉलेज प्रशासन ने स्टे ऑर्डर लाकर नगर की जनता के साथ अच्छा नहीं किया है।
