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दुर्घटना रोकने के लिए योगी सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश,,परिवहन मंत्री ने जारी किए ये निर्देश

Instructions issued by Yogi government to prevent accidents, Transport Minister issued these instructions

कोहरे और लो विजिबिलिटी में नहीं होगा बसों का संचालन

  • दृश्यता कम होने पर नजदीकी बस स्टैंड, ढाबों, पेट्रोल पम्प, थाना इत्यादि स्थानों पर खड़ी करें बसे

UP news today । कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने बसों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। परिवहन निगम के अधिकारियों से कहा गया है कि दैनिक काउंसिलिंग के माध्यम से बस स्टेशन पर क्रू को बस के प्रस्थान से पूर्व अधिकारियों एवं उपाधिकारियों द्वारा यह अनिवार्य रूप से निर्देशित किया जाए कि कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की स्थिति में बस का संचालन रोककर, निकटवर्ती बस स्टेशन व यात्री प्लाजा (जिस दिशा में बस चल रही हो, उसके विपरीत दिशा में स्थित ढाबे को छोड़कर), पेट्रोल पम्प, पुलिस थाना अथवा अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर रोक दिया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कोहरा समाप्त होने के बाद ही बसों का संचालन पुनः प्रारंभ किया जाए।

अन्य चालकों को भी दी जाए कोहरे की जानकारी

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि कोहरे के समय किसी भी दशा में मार्ग के विपरीत दिशा में स्थित ढाबे पर बसों को न ले जाएं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। उन्होंने कहा कि चेकिंग स्टाफ द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बस को मुख्य सड़क पर खड़ा न किया जाए। अपरिहार्य स्थिति में खड़ी बस की पार्किंग लाइट जलती रहनी चाहिए। परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि दृश्यहीनता की दशा में प्रत्येक बस स्टेशन पर उपस्थित उपाधिकारियों द्वारा मार्ग के बस स्टेशनों से सूचना लेकर अपने व अन्य क्षेत्रो की बसों को बस स्टेशन से मार्ग पर जाने के लिए अनुमति न दी जाए तथा चालक को यह अवगत कराया जाए कि कोहरे के कारण मार्ग बाधित है। कोहरे, बारिश, आंधी/तेज हवाओं के दौरान बस को धीमी व सुरक्षित गति में संचालित किया जाये तथा सड़क के किनारे विशालकाय पेड़ के नीचे वाहन को रोका न जाए। कोहरे में बस को निर्धारित गति सीमा से अधिक गत्ति पर कदापि संचालित न किया जाए। बस के आगे चलने वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें व सुरक्षित रहें। हाईवे एवं एक्सप्रेस-वे पर बने अनाधिकृत कट का प्रयोग कदापि न किया जाए।

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