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Jalaun : वातानुकूलित हाॅल में होगी मतगणना, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम

प्रत्येक विधानसभा की मतगणना के लिये 14-14 टेबिल लगायी जायेगी

मतगणना को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिये जरूरी निर्देश

(ब्यूरो रिपोर्ट)

Jalaun / orai news today । जालौन जनपद में सामान्य प्रेक्षक प्रदीप गावंडे केशोराव की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा ने मतगणना को लेकर राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 14-14 टेबिल लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना की समस्त प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निदेर्शों के अनुसार सकुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष तरीेके से सम्पन्न कराई जाएगी। सभी अधिकारियों को मतगणना स्थल पर बेरीकेडिंग, पानी, भोजन, सुरक्षा व्यवस्था, एंट्री गेट, पार्किंग, मतगणना स्थल के अंदर टेबल चेकिंग से संबंधित सभी बिन्दुओं पर आयोग के दिशा निदेर्शों पर चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना में लगे अधिकारियों-कमर्चारियों और एजेंट के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि मतगणना तिथि पर निधार्रित समय पर मतगणना स्थल के मतगणना टेबल में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। स्ट्रांग रूम सुबह 6.30 बजे सामान्य प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी एआरओ व प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता की मौजूदगी में खोला जाएगा। मतगणना विशिष्ट मंडी स्थित सेन्ट्रल वेयर हाउस पर प्रातः 8 बजे से की जायेगी। भारत नीरव आयोग के निदेर्शानुसार प्रत्येक विधान सभा के 5 मतदेय स्थलों की वीवीपैट मशीनों की पचिर्यों का मिलान रेण्डमली चयन लॉटरी के आधार पर संबंधित एआरओ द्वारा उम्मीदवारों एवं चुनाव अभिकतार्ओं तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि गर्मी के दृष्टिगत सभी विधानसभा में वातानुकूलित हाल में मतगणना संपन्न कराई जाएगी, इसके लिए सभी हाल में पर्याप्त कूलर, पंखे आदि की व्यवस्था की गई है, पूरी मतगणना प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी। इसके साथ ही मतगणना स्थल पर पीने के लिए ठंडा पानी, मोबाइल टॉयलेट और चिकित्सीय व्यवस्था के लिए एंबुलेंस तथा आवश्यक दवाइयां के साथ डॉक्टर टीम तैनाती सहित आदि व्यवस्थाएं की गई हैं। विधानसभा वार एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर आदि सहित जीवन रक्षक दवाइयां के साथ तैनाती की गई है। मतगणना हेतु मतगणना काउंटर, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा का संचालन, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, मीडिया सेंटर, प्रकाश आदि के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने कहा कि मतगणना को लेकर मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिनका सभी को पालन करना होगा मतगणना परिणाम की घोषणा के उपरांत विजयी प्रत्याशी द्वारा कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल, राजनैतिक पाटिर्यों के पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

मतगणना की जानकारी कंट्रोल रूम के नंबर से प्राप्त करें

उरई। जालौन-गरौठा-भोगनीपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतगणना कंट्रोल रूम नवीन मंडी परिसर में स्थापित है। जिसका नंबर 0516-2297076 है । इस नंबर पर मतगणना संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विजयी उम्मीदवार द्वारा जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध

उरई। मतगणना अभिकतार् को जारी पास अहस्तांतरणीय होगा और मतगणना अभिकर्ता को एक हॉल से दूसरे हॉल में जाने की अनुमति नहीं होगी तथा मतगणना अभिकरता अपनी निधार्रित टेबिल से दूसरी टेबिल पर नहीं जाएगें। मतगणना हाल में मोबाईल फोन, आई पैड, लैप टॉप, इलैक्ट्रानिक डिवाईस, माचिस व शस्त्र आदि ले जाने की अनुमति नही होगी तथा धूम्रपान पूणर्तः वजिर्त है। मतगणना केन्द्र पर केवल पास धारकों एवं आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के परिणाम की घोषणा के पश्चात् विजयी उम्मीदवार द्वारा जुलूस आदि निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

मतगणना एजेंटों को पास लाना होगा अनिवार्य, मोबाइल पर रहेगी रोक

उरई। राजनैतिक पाटिर्यों द्वारा नियुक्त किए गए एजेंट को पास लाना अनिवार्य होगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा इसके लिए कामिर्क व प्रत्याशियों के निर्वाचन अभिकर्ता के मोबाइल फोन जमा करने हेतु काउंटर बनाया गया है, सभी के मोबाइल फोन जमा किया जाएगा। उन्होंने सीसीटीवी निगरानी, वाहन पाकिंर्ग, जलपान, बैठने की व्यवस्था, प्रत्याशियों के साथ मतगणना से संबंधित जानकारियों पर बिंदुवार चचार् की। मतगणना स्थल पर मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक गैजेट का उपयोग पूणर्तः प्रतिबंधित रहेगा।

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