राजनैतिक दल लोकसभा चुनाव में आदशर् आचार संहिता का करें पालन
(ब्यूरो रिपोर्ट )
Orai / Jalaun news today। जालौन जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर आदर्श आचार संहिता के शत प्रतिशत अनुपालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का सभी राजनैतिक दल एवं उनके प्रतिनिधि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एवं लागू की गई आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की प्रति भी उपलब्ध करायी गई। भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा सामान्य निवार्चन को संपन्न कराने में अपनीमहती भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेंट अथवा समर्थक द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा सामान्य निवार्चन को संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म मजहब, संप्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनैतिक दल, उम्मीदवार कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उसके विभिन्न वर्गो दलों, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाओं का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा, और पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन संबंधित अन्य कार्यो हेतु नहीं किया जाएगा। मतदाता को रिश्वत देकर डरा धमकाकर या आंतरिक करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना तथा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक आदि बांटना आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो निश्चित ही कड़ी कायर्वाही सुनिश्चित की जाएगी। बिना अनुमति जुलूस निकालना बैठक रैली या सम्मेलन करना पूर्णता प्रतिबंधित है। सम्पूर्ण जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनैतिक दलों या उनके समथर्कों द्वारा बिना अनुमति सोशल मीडिया से प्रचार किया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत अथवा भ्रामक सूचना डालकर भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी से शांति महेश्वरी, समाजवादी पार्टी से जमालुद्दीन, बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष धीरेंद्र चौधरी, कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा, आप पार्टी से विनय चैरसिया, अपना दल एस से अनिल अटरिया, सीपीआईएम से कमलाकांत सहित आदि राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।