पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि अपना ऑपरेशन गुरुवार की सुबह तक रोक दें। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व पीएम इमरान ख़ान को फ़ौरी राहत देते हुए लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ़्तारी के लिए उनके लाहौर स्थित आवास पर अपना ऑपरेशन गुरुवार सुबह दस बजे तक रोक दे।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इमरान ख़ान भ्रष्टाचार के एक मामले में अभियुक्त हैं और इस मामले में उनकी गिरफ़्तारी के लिए उनके आवास ज़मान पार्क में मंगलवार को पंजाब पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था । लेकिन वहां बड़ी संख्या में जुटे इमरान ख़ान के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के कारण ये ऑपरेशन दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान ख़ान की पार्टी तहरीक़-ए-इंसाफ़ ने पुलिस के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ लाहौर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अपील की थी कि कोर्ट सरकार को ऑपरेशन रोकने का आदेश दे। बुधवार को हाईकोर्ट ने पीटीआई नेता फ़वाद चौधरी की याचिका पर पंजाब महानिरीक्षक, मुख्य सचिव और इस्लामाबाद पुलिस (ऑपरेशंस) प्रमुख को तलब किया और कोर्ट का आदेश आने के बाद पुलिस ने इमरान ख़ान के आवास ज़मान पार्क पर अपना ऑपरेशन रोक दिया। ( साभार बीबीसी)