राजनैतिक दल और प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें

Political parties and candidates should ensure compliance with the Model Code of Conduct

Lucknow news today ।उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 16 मार्च 2024 से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आचार संहिता लागू की गयी है। जिसके अन्तर्गत राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को लागू हुयी आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की गयी है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो भिन्न-भिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे धार्मिक या भाषायी हों, के बीच विद्यमान मतभेद को और अधिक बिगाड़े या परस्पर घृणा उत्पन्न करे या उनके बीच तनाव उत्पन्न करे। कोई भी प्रत्याशी दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी संबंधी आलोचना करने से बचेंगे।
निर्वाचन के दौरान वोट हासिल करने के लिए किसी जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सभी राजनैतिक दल और अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि जो भ्रष्ट आचरण एवं अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्ति के पहले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन आदि की व्यवस्था करना, जैसे कार्य नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान शांतिपूर्ण स्थित बनाये रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उसके विचारों या गतिविधियों से सहमत हों या न हों। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों आदि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने की अनुमति नहीं होगी।
इस दौरान राजनैतिक दल और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में न तो बाधा खड़ी करें और न ही उन्हें भंग करेंगे। किसी भी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता द्वारा अन्य दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में मौखिक या लिखित रूप में प्रश्न पूछकर या अपनी स्वयं की पार्टी के पर्चे बांटकर अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी भी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाएगा, जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की जा रही हो। किसी भी दल के द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाएंगे।

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