सोनभद्र जनपद से भाजपा विधायक को किशोरी से बलात्कार के मामले में 25 वर्ष की सजा,,यह था मामला

UP news today । उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के भाजपा विधायक रामदुलारे गोंड को एमपी एमएलए कोर्ट ने एक किशोरी से बलात्कार के मामले में 25 साल की सज़ा सुनाई है और दस लाख रुपये जु़र्माना लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा विधायक को कोर्ट ने तीन दिन पहले दोषी क़रार दिए जाने के बाद ही हिरासत में ले लिया गया था।

यह है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार “साल 2014 में सोनभद्र के मयूरपुर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत रामदुलारे के ख़िलाफ़ मुक़दमा हुआ था इसकी पूरी विवेचना थाना स्तर पर की गई और सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए अब माननीय अदालत ने विधायक को दोषी क़रार दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

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