रिपोर्ट बबलू सेंगर

Jalaun news today । जालौन क्षेत्र में बड़े पशुओं के मीट की बिक्री के जारी नगर पालिका द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी दुकान का संचालन किया जा रहा है। इस सम्बंध में नगर पालिका ईओ ने मांस की दुकान बंद कराने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा है।
हमारे स्थानीय सहयोगी से मिली जानकारी अनुसार जालौन नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि नगर में जुबैर अहमद निवासी मोहल्ला तोपखाना द्वारा नगर में भैंस व भैंसा के मांस की बिक्री की जा रही है। जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर पालिका द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी किया गया था। वर्तमान में अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है। जबकि उपरोक्त विक्रयकर्ता द्वारा नगर पालिका द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को आधार बनाते हुए एफएसएसएआई का लाइसेंस निर्गत करा लिया गया है। जिसमें लाइसेंस की वैधता 26 जून 2025 तक मान्य की गई है। ऐसे में इस लाइसेंस को अवैध रूप से निर्गत कराया गया है। जिसे निरस्त कराया जाएगा। बताया कि इस संदर्भ में एसडीएम को पत्र लिखा गया है। शीघ्र ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।






