रिपोर्ट बबलू सेंगर
Jalaun news today । जालौन क्षेत्र में सोमवार की सुबह युवती को युवक को बहला फुसला कर भगा ले गया है। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मामला दर्ज कर लिया है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 18 वर्षीय बेटी 26 अक्टूबर की सुबह पांच बजे घर पर थी। सोमवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे जब वह घर पर नहीं दिखी तो उसकी तलाश शुरू की। पता कि उनकी बेटी को सहाव निवासी प्रदीप साहू बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें डर है कि उनकी बेटी के साथ अप्रिय घटना घट सकती है। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचने के आरोपी गवाह को सजा
जालौन। फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन का बैनामा कराकर 3.80 लाख रुपये हड़पे जाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गवाह को तीन साल के कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सिरसा कलाकर थाना क्षेत्र के ग्राम मघापुर निवासी धनीराम ने वर्ष 2020 में दो लोगों के खिलाफ कोतवाली फर्जी दस्तावेज के साथ सहारे जमीन का बैनामा कराकर 3.80 लाख रुपये हड़पे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम जखा निवासी समरथ सिंह गवाह थे। मामले में दो जुलाई 2021 को चार्जशीट न्यायालय में पहुचंी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद खान ने गवाह समरथ सिंह को दोषी पाया और उसे तीन साल के कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मामले में एक और आरोपी वेदप्रकाश को पूर्व में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी।




