RTI कार्यकर्ता ने मांगी सूचनाओं को लेकर की प्रथम अपील,जारी हुआ ये आदेश

Oplus_131072

रिपोर्ट बबलू सेंगर

Jalaun news today । सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचनाओं के संबंध में दाखिल प्रथम अपील पर अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मंडल ने आदेश जारी किया है। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन को अपीलकर्ता को नियमानुसार मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने और उनकी एक प्रति अपर निदेशक कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
स्थानीय सहयोगी से मिली जानकारी के अनुसार जालौन ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम कुठौंदा बुजुर्ग निवासी आरटीआई कार्यकर्ता गजेन्द्र सिंह सेंगर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। उनका कहना था कि जन सूचना अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी अधूरी और असंतोषजनक थी। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन प्रथम अपील 19 अक्टूबर 2026 को अपर निदेशक, झांसी मंडल के समक्ष अपील दाखिल की। अपील पर सुनवाई और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद अपर निदेशक ने 27 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया। आदेश में सीएमओ, जालौन को निर्देशित किया गया है कि अपीलकर्ता को मांगी गई समस्त सूचनाएं नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही उपलब्ध कराई गई सूचना की एक प्रति अपर निदेशक कार्यालय को भी भेजने को कहा गया है, जिससे पोर्टल पर अपील का निस्तारण किया जा सके।