ढाई दशक से फलफूल रहा फजीर्बाड़े का कथित कारोबार
(ब्यूरो रिपोर्ट)

Jalaun news today । उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में रविवार को कोतवाली उरई पुलिस द्वारा फर्जी जमानत लेने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर फर्जी जमानतगीर लगवाने वाले कथित ठेकेदार सहित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुये समूचे मामले का खुलासा किया है। उक्त खुलासे के बाद अक्सर लोगों की जमानत देने के बदले में कथित तरीके से रकमें ऐंठकर अपनी उदरपूर्ति करने वालों में हड़कंप मच गया है।
उक्त मामले का खुलासा करते हुये पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने मीडिया को जानकारी देते हुये बताया कि कोतवाली उरई में वादी ने तहरीर सूचना दी कि उसके न्यायिक मजि. उरई के यहां 6 मुकदमें एनआई एक्ट के विचाराधीन है जिसमें अभियुक्त ने उक्त छह मुकदमों में 8 जून 2023 को जमानत करवायी थी जिसमें 12 जमानतगीर लगवाये, अभियुक्त ने उरई में फर्जी जमानतों का ठेकेदार लाखन यादव व उसके पुत्र उदय से सम्पर्क किया और उक्त लोगों ने यह सारे जमानतगीर उपलब्ध कराये इसके आधार पर थाना कोतवाली उरई में मुकदमा अपराध संख्या 568/23 धारा 419, 420 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना आरंभ की गयी तो विवेचना से यह तथ्य प्रकाश मे आये कि अधोलिखित अभियुक्तो जिनका लाखन सिंह यादव एंव उसका पुत्र उदय यादव सरगना है। जिनके द्वारा फर्जी जमानते दिलवाकर शातिर अपराधियो को जमानत पर रिहा कराया गया है यह कार्य इनके द्वारा निरंतर करीब 25 वर्षों से किया जा रहा है। अब तक की विवेचना से उक्त अभियुक्तों द्वारा जनपद जालौन स्थान उरई के न्यायालय के अतिरिक्त कानपुर देहात, औरैया आदि जनपदों में भी फर्जी जमानतें दिलवायी गयी है। पुलिस के अनुसार सरगना लाखन यादव के द्वारा इस काम के लिये अभियुक्तपक्ष से मोटी रकम वसूली जाती थी और अभियुक्तों को भी हिस्सा दिया जाता था। गंभीरता से विवेचना सम्पादित किये जाने के निदेर्श दिये गये है। शीघ्र ही उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैगेस्टर एक्ट के तहत कायर्वाही की जायेगी।
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पुलिस के अनुसार रविवार को कोतवाली उरई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर, वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान अम्बेडकर चैराहे के पास से मुकदमा अपराध संख्या 568/23 धारा 419, 420 भादवि से संबंधित 7 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया जिसमें लाखन सिंह यादव पुत्र स्व. गंगा प्रसाद निवासी ग्राम बनफरा उरई, दुगार् प्रसाद पुत्र स्व. गोरेलाल निवासी ग्राम धमनी बुजुर्ग हाल पता उमरारखेडा उरई, श्यामशरण राजपूत पुत्र स्व. प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम करमेर थाना आटा, कमलेश कुशवाहा पुत्र स्व. जलबिहारी निवासी ग्राम गढ़र कोतवाली उरई, नंद किशोर पुत्र स्व. छोटेलाल राजपूत निवासी ग्राम करमेर थाना आटा, घनश्याम पुत्र स्व. श्रीपत निवासी ग्राम ऐर थाना डकोर व राजकुमार पुत्र स्व. कृपाल निवासी ग्राम ऐर थाना डकोर शामिल हैं। पर आवश्यक विधिक कायर्वाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा कई वर्षों से कई अभियोगों में माननीय न्यायालय के समक्ष फर्जी जामीनदार बनकर अभियुक्तगणों की जमानत ली जाती है। उपरोक्त अभियुक्तगणों का एक गिरोह है यह लोग शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी है। जो विभिन्न अभियोगों में जेल में निरुद्ध अभियुक्तगणों की फर्जी जमानत लेते रहते है।
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