रिपोर्ट बबलू सेंगर
Jalaun news today ।जालौन क्षेत्र में धार्मिक स्थलों व अन्य स्थानों में निर्धारित मानक के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) का उपयोग किया जाए। ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाएगी। यह बात कोतवाल वीरेंद्र पटेल ने धर्मगुरूओं के साथ बैठक में कही।
नगर व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित धर्मस्थलों पर निर्धारित मानक से अधिक डेसिबल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न किया जाए। इसको लेकर धर्मगुरूओं की एक बैठक कोतवाली में आयोजित की गई। बैठक में कोतवाल वीरेंद्र पटेल ने कहा कि धार्मिक स्थलों व अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्व अनुमति के साथ ही निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। कहा कि इसको लेकर मैरिज हॉल संचालकों डीजे संचालकों को भी नोटिस दिया जाएगा कि वह निर्धारित डेसिबल से अधिक ध्वनि का प्रयोग नहीं करें। कहा कि यदि न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर इंस्पेक्टर क्राइम जगदंबा प्रसाद दुबे, चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह, एसएसआई गौरव मिश्रा, एसआई ओंकार सिंह, केपी सिंह, पुजारी चंद्रप्रकाश, गौरव महाराज, प्रदीप पुजारी, हाफिज शाकिर, हाफिज साबिर, हाफिज बिलाल आदि मौजूद रहे।