मिठाई बनाने की तिथि और उपयोग की अवधि हो अंकित,,लोगों ने की ये मांग,,

Jalaun news today । लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एवं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने बाजार में बिकने वाले दुग्ध उत्पादों एवं खुली मिठाइयों पर निर्माण की तारीख व उपयोग की अवधि अंकित करना अनिवार्य किया गया है। लेकिन नगर में इसका पालन नहीं हो रहा है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए दुग्ध उत्पादों व मिठाईयों की बिक्री को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार देशभर में दूध से बने खाद्य पदार्थों और खुली मिठाइयों को दुकान में सजाने से पूर्व ही उस पर निर्माण की तारीख और उपयोग की अवधि लिखनी होगी। सरकार के इस नियम के लागू होने के बाद कुछ दिनों तक मिठाई विक्रेताओं ने मिठाई बनाने की तारीख व उपयोग की अंतिम तिथि डाली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे होटलों की मिठाईयों की ट्रे से मिठाई बनाने एवं उपयोग की अवधि की पट्टिका गायब हो गई। गर्मी के मौसम में दूषित खाद्य पदार्थों से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नगर में संचालित अधिकांश मिठाई विक्रेताओं, रेस्टोरेंट और होटलों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। नगर के रामवीर, उदय कुमार, मनोज कुमार दुष्यंत मनेंद्र सिंह आदि ने डीएम से मांग की है कि नियम का पालन कराएं। ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।

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