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पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त,,6 माह के अंदर दोबारा होगी परीक्षा, गृह विभाग ने जारी किए निर्देश,,

Police recruitment exam cancelled, exam will be held again within 6 months, Home department issued instructions,

Lucknow news today।उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बीती 17 व 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त करते हुए 6 महीने के अंदर दोबारा नए सिरे से करवाया जाएगा। इसके निर्देश शनिवार को गृह विभाग ने जारी कर दिए हैं।

17 व 18 फ़रवरी को हुई थी परीक्षा

बता दे आपको यूपी में बीती 17 18 फरवरी को 60000 से अधिक पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था । इस भर्ती परीक्षा में कई जगह पर ऐसा देखने को मिला था कि दूसरी पाली में परीक्षार्थियों को मिलने से पहले ही पेपर बाहर आ गया था । इस सूचना के बाद बीते दो दिनों से पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर देने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे। समूचे प्रदेश से राजधानी लखनऊ में पहुंचे अभ्यर्थियों ने बीते कल जमकर प्रदर्शन किया था।

अभ्यर्थियों ने किया था प्रदर्शन

यह छात्रों की एकता का ही प्रतीक है कि आज शासन ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए वर्ष 2023 पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त करते हुए दोबारा से 6 माह के अंदर परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए हैं।

गृह विभाग ने जारी किए निर्देश

पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त करते हुए दोबारा 6 में के अंदर परीक्षा कराने के निर्देश गृह विभाग ने जारी करते हुए लिखा की 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारों प्रांत सूचना एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों की दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । शासन ने भारती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए । जारी किए गए निर्देश में कहा कि शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरता कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं । शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण स्वच्छता के साथ पुन परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जारी किया गया निर्देश

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