हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को बड़ा झटका दिया है । दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने एक मामले में कोर्ट की अवमानना पर डिप्टी कमिश्नर गिडवानी को 7 दिन की साधारण सजा और ₹25 हजार का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर को 22 दिसंबर को लखनऊ बेंच के वरिष्ठ निबंधक के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया है जहां से उन्हें सजा काटने के लिए जेल भेजा जाएगा और जुर्माने की रकम न जमा करने पर उन्हें 1 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने प्रशांत चंद्रा की अवमानना याचिका पर पारित किया है।
