चेक बाउंस मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया ये आदेश,,वादी के अधिवक्ता ने दी ये जानकारी

रिपोर्ट बबलू सेंगर

Jalaun news today । चेक बाउंस के मामले में लगभग ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन वंदना सिंह द्वारा आरोपी को छह माह के कारावास व 1 लाख 20हजार रुपये प्रतिकर वादी को अदा करने का आदेश पारित किया।
लहर कनार निवासी किसान रामकरन ने मूंग की फसल औरैया निवासी उपेंद्र कुमार को बेची थी। जिसका मूल्य 55 हजार रुपये हुआ था। जिसके एवज में उसने रामकरन को 55 हजार रुपये की चेक दी थी। जब किसान ने वह चैक बैंक में भुगतान के लिए लगाई तो चैक बाउंस हो गई। जिसके बाद वादी रामकरन ने वर्ष 2022 में न्यायालय में परिवाद दायर किया। लगभग ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट वंदना सिंह द्वारा परिवाद निर्णीत किया गया। वादी के अधिवक्ता संतोष सिंह यादव ने बताया कि ढाई साल चले मुकदमे में गुण दोष के आधार पर आरोपी उपेंद्र कुमार को दोषी पाया गया और न्यायालय द्वारा उसे छह माह का कारावास व चेक धनराशि के एवज में एक लाख 20 हजार रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश पारित किया गया है।

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