
रिपोर्ट बबलू सेंगर
Jalaun news today । तीन लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन जावेद खान ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
मटर व्यापारी अरुण कुमार निरंजन निवासी मोहल्ला भवानीराम ने दो मार्च 2019 को तीन लाख रुपये की चेक से संबंधित मामले में न्यायालय की शरण ली थी। लंबे समय तक चले इस मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया और आरोपी रामनारायण निवासी पाहो, जनपद मिर्जापुर को दोषमुक्त कर दिया। मामले में अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार गुप्ता एवं अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने पैरवी की। फैसला आने के बाद अधिवक्ता अजीज अहमद खान, जितवार सिंह, धर्मेंद्र द्विवेदी, बैकुंठ नाथ शुक्ला एवं पुष्पेंद्र यादव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे और उन्होंने एक-दूसरे को बधाई दी। न्यायालय के फैसले के बाद अधिवक्ताओं ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। इस मामले में न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अपना निर्णय सुनाया।




