रिपोर्ट बबलू सेंगर
Jalaun news today । जालौन क्षेत्र में हरी मटर खरीद के बाद व्यापारी ने महिला किसानों को चेक दे दी, जो बाउंस हो गई थी। चेक बाउंस के मामले में पांच साल विचाराधीन रहे मुकदमे में सिविल जज न्यायालय में आरोपी व्यापारी को एक एक वर्ष कारावास व आठ आठ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
मुंसिफ कोर्ट में वादी पक्ष के अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि इच्छाराजे पत्नी विष्णुपाल सिंह (नन्हूराजा) व अमृतकुंवर ने वर्ष 2018 में हरी मटर बीज इंद्रवीर सिंह गुर्जर (मैसर्स गोपाल सीड्घ्स जालौन) को विक्रय किया था। जिसके भुगतान में इंद्रवीर ने दोनों महिलाओ को पांच-पांच लाख रुपये की चेक दी थी। जब इन चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया तो दोनों ही चेक बाउंस हो गई थीं। जिसके बाद दोनों महिलाओं ने न्यायालय में वाद दायर किया। यह मुकदघ्मा पांच वर्ष तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। पांच वर्ष बाद मुकदमा निर्णीत हुआ। जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर सिविल जज (जूडि) मा. जावेद खान ने निर्णय देते हुए इंद्रवीर को दोषी पाते हुए दोनो मुकदमो में एक-एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ-आठ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।