पिता पुत्र विवाद पिता की गई जान,,बेटा अरेस्ट

रिपोर्ट बबलू सेंगर

Jalaun news today । जालौन क्षेत्र में घर में अलग रहने को लेकर पिता-पुत्र के बीच हुए विवाद के बाद पुत्र ने पिता के सिर पर लोहे की रॉड मारकर उन्हें घायल कर दिया था। इलाज के दौरान पिता की मृत्यु होने के बाद मां ने कोतवाली में बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गांव के बाहर से पकड़कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगतपुरा निवासी संदीप कुमार (45) का बड़ा बेटा सौरभ मानसिक रूप से बीमार रहता था। उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से वह दवा का सेवन नहीं कर रहा था। बीती सात अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे पिता-पुत्र घर में अकेले थे। इसी दौरान अलग रहने और खाना बनाने को लेकर पिता व बेटे के बीच विवाद हो गया। हाथापाई के दौरान बेटे ने लोहे की रॉड से पिता के सिर पर हमला कर दिया था। हमले में घायल संदीप कुमार को परिजन उन्हें जिला अस्पताल फिर झांसी इलाज के लिए ले गए। जहां इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई थी। मां अमरवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। एसआई अमर सिंह ने आरोपी बेटे सौरभ को उसके गांव के बाहर स्कूल के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

रुपये लेनदेन को लेकर भिड़े युवक, पुलिस ने की कार्यवाही

जालौन। रुपयों के लेन देन को लेकर दो युवकों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सहाव निवासी सुशील कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका गांव के ही सुभाष व सुमित के साथ लेन देन को लेकर विवाद था। लेन देन को लेकर शुक्रवार की सुबह दोनों उसके साथ विवाद कर रहे थे। जब उसने रोका तो गाली, गलौज करते हुए पिटाई कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

चेक बाउंस मामले में आरोपी पर लगा इतना अर्थदंड

जालौन। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए अर्थदंड के रूप में परिवादी को 6,23,000 रुपये दिलाने का आदेश दिया। साथ ही तीन के कारावास से भी दंडित किया।
अधिवक्ता संतोष यादव ने बताया कि परिवादी कुलदीप सिंह ने अंकित कुमार के खिलाफ चैक बाउंस का परिवाद दायर किया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन जावेद खान ने गुण दोष के आधार पर आरोपी अंकित को दोषी पाते हुए परिवादी को 6,23,000 रुपये का भुगतान करने एवं तीन माह के कारावास से दंडित किया है।