उरई पुलिस ने रंगदारी मामले में सजायाफ्ता अपराधी समेत तीन को किया गिरफ्तार,,

महेन्द्र सिंहानिया पर फर्जी जमीन सौदों के जरिए रुपए ऐंठने और मुकदमों में फंसाने की धमकी देने के आरोप

ब्यूरो रिपोर्ट

Orai / Jalaun news today । जालौन जनपद के कोतवाली उरई पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में वांछित कुख्यात सजायाफ्ता अपराधी महेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ महेन्द्र सिंहानिया समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपितों में शंकर कुशवाहा और उसकी पुत्री पूजा कुशवाहा भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एएसपी डॉ. ईशान सोनी के पर्यवेक्षण तथा कोतवाली उरई प्रभारी आनंद सिंह के नेतृत्व में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
इसी अभियान के तहत पुलिस टीम ने मुकदमा अपराध संख्या 543ध्2026 में धारा 308(5), 308(6), 352 बीएनएस के तहत वांछित महेन्द्र सिंहानिया, शंकर कुशवाहा और पूजा कुशवाहा को गिरफ्तार किया। पूछताछ एवं विवेचना में सामने आया कि महेन्द्र सिंहानिया का एक संगठित गिरोह है। इसमें पूजा कुशवाहा, शंकर कुशवाहा, यशपाल उर्फ बब्बू और शकील उर्फ रिहान सहित अन्य लोग शामिल बताए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि गिरोह द्वारा जमीनों की खरीद-फरोख्त के नाम पर लोगों को फंसाकर रुपए ऐंठने का प्रयास किया जाता था। विरोध करने पर रंगदारी, दुष्कर्म तथा एससी, एसटी एक्ट जैसे गंभीर मुकदमों में फंसाने की धमकी दिए जाने की बात भी विवेचना में सामने आई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक महेन्द्र सिंहानिया पूर्व में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में भी आरोपी रहा है। उसके खिलाफ जालौन जनपद के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में उसे 10 वर्ष की सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में वह उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर था। महेन्द्र का आपराधिक इतिहास वर्ष 1999 से 2000 के बीच एनडीपीएस एक्ट के कई मामले। कोतवाली उरई, कालपी, एट और थाना जालौन में मादक पदार्थ तस्करी के मुकदमे। वर्ष 2002 में हत्या के प्रयास व आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित मामला। वर्ष 2008 और 2010 में धोखाधड़ी, कूटरचना एवं जालसाजी से संबंधित मुकदमे। वर्ष 2021 में धोखाधड़ी का मामला। वर्ष 2025 में मारपीट व धमकी से संबंधित मुकदमे। वर्ष 2026 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज बताया गया है। पुलिस ने बताया कि रंगदारी के उक्त मामले में शामिल यशपाल उर्फ बब्बू और शकील उर्फ रिहान अभी वांछित हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है तथा विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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